रामपुर की उपजिलाधिकारी न्यायालय ने मौलाना मोहम्मद जौहर अली यूनिवर्सिटी के अंदर जा रहे सार्वजनिक मार्ग से अनाधिकृत कब्जा हटाने के आदेश दिए |

रामपुर की उपजिलाधिकारी न्यायालय ने मौलाना मोहम्मद जौहर अली यूनिवर्सिटी के अंदर जा रहे सार्वजनिक मार्ग से अनाधिकृत कब्जा हटाने के आदेश दिए" alt="" aria-hidden="true" /> |हैं साथ ही आजम खान को क्षतिपूर्ति के रूप में 3 करोड़ 27 लाख 60 हजार व कब्जा मुक्त होने तक 9,10000 प्रति माह की दर से 15 दिन के अंदर वादी लोक निर्माण विभाग को देने के आदेश दिए हैं।